गौवंश संबंधी 10 अपराधों में संलिप्त आरोपी कपिल 6 माह के लिए जिला बदर

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

धार समेत 7 अन्य जिलों की राजस्व सीमा से बाहर किया निष्कासित, धामनोद पुलिस की कार्रवाई

धामनोद। गौवंश के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता से जुड़े अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए धार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धामनोद पुलिस की रिपोर्ट पर जिला दण्डाधिकारी धार ने गौवंश संबंधी अपराधों में लगातार संलिप्त आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा (24), निवासी बगड़ीपुरा सुन्द्रेल को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना धामनोद सहित आसपास के जिलों में गौवंश अधिनियम के तहत कुल 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना धामनोद पुलिस ने उसके विरुद्ध जिला बदर प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था।

प्रकरण में साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी धार ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी कपिल को 6 माह की अवधि के लिए जिला धार सहित इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं आलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित करने का आदेश पारित किया।

पुलिस द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को जिला बदर आदेश की तामीली आरोपी को करा दी गई। आदेश तामीली की तारीख से प्रभावशील माना गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी धामनोद निरीक्षक संतोषसिंह यादव, उपनिरीक्षक सावन मुवेल सहित थाना धामनोद पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

और पढ़ें