इंदौर की अदालत ने भाजपा के भोजपुर क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर तीन गंभीर आरोप शामिल हैं:
- धोखाधड़ी (धारा 420) – लोगों को गुमराह करके लाभ उठाने का आरोप।
- अधिकार का दुरुपयोग (धारा 409) – सार्वजनिक या निजी पद का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप।
- आपराधिक साजिश (धारा 120B) – किसी अवैध या आपराधिक योजना में शामिल होने का आरोप।
ये वारंट अदालत की ओर से विधायक की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।