MP में नई पदोन्नति नीति पर मंत्रालय की बैठक, कर्मचारियों ने जताया विरोध

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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए जा रहे पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने की, जिसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल हुए। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में निर्देश दिए गए कि 31 जुलाई तक सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए।

मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के तहत वरिष्ठता सूची तैयार कर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें जल्द की जाएं। उन्होंने यह कहा कि आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह सिर्फ “प्रतिनिधित्व” का प्रावधान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, न कि कोई नया आरक्षण।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने नए नियमों का प्रस्तुतीकरण भी दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि यह सरकार का एक अहम फैसला है, जिसे समय पर लागू करना सभी की जिम्मेदारी है।

दूसरी ओर, इसी समय मंत्रालय के मुख्य द्वार पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने नियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि वे आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अनारक्षित पदों पर भी आरक्षित वर्ग को मौका देना कानून के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2002 में भी ऐसे ही नियम से सामान्य वर्ग के हित प्रभावित हुए थे।

Soniya upadhyay
Author: Soniya upadhyay

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