MP: ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए मोहन सरकार प्रतिबद्ध, कोर्ट में मामलों के जल्द निपटारे पर जोर

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मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार पहले से ही ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है और इसे जल्द लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

आरक्षण मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश

गुरुवार को हुई एक अहम बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के वरिष्ठ अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को उनके निर्धारित आरक्षण का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।सीएम यादव ने बताया कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को गति मिल सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सरकार उसे तुरंत लागू करेगी।

SC-ST आरक्षण पर भी सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने ओबीसी के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की भी बात कही। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है।

सरकार का संकल्प: सभी को मिलेगा आरक्षण का लाभ

सरकार की मंशा साफ है—न्यायिक बाधाओं को दूर कर सभी आरक्षित वर्गों को उनके हक का लाभ दिलाना। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित मामलों का समाधान कितनी जल्दी हो पाता है और ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ कब तक मिल सकेगा।

Pooja upadhyay
Author: Pooja upadhyay

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