जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को राहत देने के लिए 391 उत्पादों पर टैक्स में कमी या उन्हें पूरी तरह करमुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस कदम का मकसद महंगाई पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करना है।
खाद्य पदार्थों पर राहत
• कोई टैक्स नहीं: दूध (यूएचटी), छेना, पनीर, सभी भारतीय ब्रेड जैसे रोटी, चपाती, पराठा और पिज्जा ब्रेड अब जीएसटी से मुक्त होंगे।
• टैक्स में कटौती (18% या 12% से घटाकर 5%): मक्खन, घी, चीज, गाढ़ा दूध, कोको पाउडर, चॉकलेट, आटा-मैदा से बने खाद्य पदार्थ, पास्ता, नूडल्स, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, सूखे फल (खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू), ड्राई फ्रूट्स (बादाम, पिस्ता, हेजलनट, पाइन नट्स), चीनी, गुड़, शुगर सिरप, मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, आचार, सॉस, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी और संरक्षित मांस पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
यह निर्णय खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों को सस्ता करने के लिए लिया गया है, ताकि आम जनता को आर्थिक राहत मिल सके।
