हाई कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता निखिल गांधी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का समय बर्बाद किया। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में लंबित एक याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दिए थे कि वह 41 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि चार सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में जमा करे। निर्धारित समय सीमा में राशि न जमा करने पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया और याचिका को निरस्त कर दिया।
यह मामला भोपाल के बैरागढ़ स्थित सड़क विकास निगम की जमीन से जुड़ा था, जिसके लिए निखिल गांधी ने 29 करोड़ की बोली लगाई थी, जबकि 21 करोड़ की बोली लगाने वाले को जमीन देने का निर्णय लिया गया था। हाई कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज किया था और निखिल गांधी को तय राशि जमा करने का आदेश दिया था। जुर्माना राशि को चार सप्ताह में हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करना होगा।