मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर के जहरीले रासायनिक कचरे को हटाए जाने संबंधी मामले पर सुनवाई होगी। यह मामला खासतौर पर पीथमपुर में कचरे को जलाए जाने से जुड़ा है, जिसे लेकर समाजिक और पर्यावरणीय चिंता व्यक्त की जा रही है।
कचरे को जलाने पर उठे सवाल
इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पीथमपुर में कचरे के जलाए जाने का विरोध किया गया है। कई पर्यावरण विशेषज्ञ और नागरिक समाज इस कदम को खतरनाक मानते हैं, क्योंकि यह कचरा अत्यधिक जहरीला है और इसके जलाने से हवा में हानिकारक रसायन फैल सकते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश और सरकारी कार्रवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिसंबर महीने में आदेश जारी किया था कि यूनियन कार्बाइड परिसर का जहरीला कचरा एक माह के भीतर हटाया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि इस प्रक्रिया के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए और सभी औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाएं।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि कोई विभाग आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा।यह मामला पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अहम है, और इसकी सुनवाई आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी।