भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर भोपाल स्थित पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई एफडीआई से संबंधित धन के दुरुपयोग से जुड़ी जांच के तहत की गई है। इससे पहले, ईडी ने पीपुल्स ग्रुप की करीब 230 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त की थी।
ईडी के अनुसार, उसने 280 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। इस संपत्ति में भोपाल स्थित आवासीय संपत्ति के अलावा पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आरोपियों के स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इसके साथ ही इन कंपनियों से जुड़े मध्यप्रदेश में कुछ बैंक खातों में जमा धन को भी जब्त कर लिया गया है।
ईडी ने बयान में कहा कि इन संपत्तियों का अधिग्रहण विदेशी निवेशक से प्राप्त एफडीआई का उपयोग करके किया गया था, और यह पैसा गलत तरीके से देश में लाया गया था। आरोपियों ने एफडीआई के धन का दुरुपयोग करते हुए इसे अपनी निजी संपत्ति में बदला। इस प्रक्रिया से पीपुल्स ग्रुप की तीन कंपनियों के शेयरधारकों के हितों पर भी नकारात्मक असर पड़ा।
बता दें कि 2000 से 2011 के बीच पीपुल्स ग्रुप की तीन कंपनियों को कुल 494 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ था। इस राशि को ब्याज मुक्त ऋण, सुरक्षा जमा, अग्रिम और अन्य नामों से बाहर निकाल लिया गया था।
ईडी द्वारा की जा रही यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा दायर किए गए आरोप पत्रों पर आधारित है।