सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की शत्रु संपत्ति पर अपील: 15 हजार करोड़ की नवाबी संपत्ति का मामला हाईकोर्ट में

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अभिनेता सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने शत्रु संपत्ति के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। यह अपील गृह मंत्रालय के फ्रीडम फाइटर एवं रिहेबिलेशन सेंटर के माध्यम से की गई है। नवाबी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर अब मामले की सुनवाई भोपाल में की जाएगी।

भोपाल नवाब की 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को 2015 में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था, और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे प्रदान किया था। दिसंबर 2024 में इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे हटाते हुए प्रभावितों को अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया। हालांकि, अपील दायर की गई है या नहीं, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन नवाबी संपत्ति से जुड़े वकीलों का कहना है कि अपील की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

संपत्ति बचाने के लिए कानूनी विकल्प
इस बीच, जो लोग इस नवाबी संपत्ति के प्रभावी क्षेत्र में आते हैं, वे अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हाईकोर्ट के वकील राजेश पांचोली के अनुसार, प्रभावित लोग अब गृह मंत्रालय में अपील दायर कर सकते हैं। इस अपील के लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रावधान मौजूद हैं, जो इसे वैध बनाते हैं।

दस्तावेजों की जांच
सिटीजन वेलफेयर फोरम के मोहमद आफाक का कहना है कि इस मामले में लोग एकजुट हो रहे हैं और सभी दस्तावेजों तथा रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि उनकी स्थिति मजबूत की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण का असर हजारों लोगों पर पड़ सकता है, जिससे उनकी संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं।

Soniya upadhyay
Author: Soniya upadhyay

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