“सूनी गोदों को मिलेगी जल्दी खुशखबरी, IVF और सरोगेसी को मिली “लोक सेवा गारंटी”

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नि:संतान दंपतियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की पांच नई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर लिया है। इनमें IVF और सरोगेसी सेंटरों के नए पंजीयन और नवीनीकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। अब इन सेवाओं में देरी नहीं होगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन का निराकरण किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से अब एमटीपी एक्ट के तहत नए केंद्र, IVF सेंटर और सरोगेसी केंद्रों के पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो ₹250 से ₹5000 प्रति दिन तक हो सकता है। यह राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उस आवेदक को दी जाएगी, जिसकी सेवा में देरी हुई है।

लोक सेवा गारंटी में शामिल नई 5 सेवाएं:

  • गर्भ समापन अधिनियम के तहत नए पंजीयन – 30 दिन में निराकरण, जिम्मेदार अधिकारी: सीएमएचओ
  • IVF सेंटर के नए पंजीयन – 45 दिन में निराकरण, जिम्मेदार अधिकारी: कलेक्टर
  • IVF सेंटर के पंजीयन का नवीनीकरण – 30 दिन की सीमा
  • सरोगेसी केंद्रों का नया पंजीयन – 45 दिन में पूर्ण प्रक्रिया
  • सरोगेसी केंद्रों के पंजीयन का नवीनीकरण – 30 दिन में पूर्ण

अब हर आवेदन पर तय समय में निर्णय देना अनिवार्य होगा, जिससे सैकड़ों परिवारों को समय पर राहत मिल सकेगी। सरकार के इस निर्णय को मेडिकल सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Pooja upadhyay
Author: Pooja upadhyay

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