मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला: नाबालिग के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए माता-पिता दोनों की सहमति की जरूरत नहीं

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिगों के पासपोर्ट नवीनीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि इस प्रक्रिया के लिए माता-पिता की दोनों की सहमति जरूरी नहीं है। कोर्ट का यह आदेश फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज की जुड़वा नाबालिग बेटियों के मामले में आया, जो इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण का आवेदन कर रही थीं।

नीतीश भारद्वाज और उनकी पत्नी स्मिता भारद्वाज, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। उनकी बेटियों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया जाना है, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड यात्रा करनी है। बेटियों के पासपोर्ट का नवीनीकरण 16 जनवरी को समाप्त हो रहा था, लेकिन अभिनेता नीतीश ने नवीनीकरण पर सहमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारी ने आवेदन खारिज कर दिया।

इस फैसले के खिलाफ, स्मिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पासपोर्ट नवीनीकरण के आदेश की मांग की गई। नीतीश भारद्वाज ने याचिका के दस्तावेजों को नकली बताते हुए जांच की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है और इस कारण से पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए केवल एक माता-पिता की सहमति पर्याप्त है। इसके साथ ही, कोर्ट ने भोपाल के पासपोर्ट कार्यालय को नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

Soniya upadhyay
Author: Soniya upadhyay

Leave a Comment

और पढ़ें