मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और सबीबा सुल्तान को एक शत्रु संपत्ति मामले में आंशिक राहत दी है। यह मामला भोपाल स्थित संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित मामले में उन्हें अपीलीय प्राधिकरण के पास आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलीय प्राधिकरण इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकता है।
यह याचिका 2015 में पटौदी परिवार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने भोपाल के अंतिम नवाब की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करने के सरकारी फैसले को चुनौती दी थी। सरकार ने नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया था, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी, राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं। इसके बाद, नवाब के निधन के बाद उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने फरवरी 2015 में शत्रु संपत्ति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने बताया कि 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रभावित पक्ष अपीलीय प्राधिकरण से राहत प्राप्त कर सकते हैं।