मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इस कदम से पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि उनके कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।
यह नया नियम 20 जनवरी से प्रभावी होगा और इसके तहत स्टाम्प ड्यूटी पर 1 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा, जिसका उपयोग पंचायत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए किया जाएगा। इस राशि का प्रमुख रूप से इस्तेमाल जनपद पंचायत के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के मानदेय को चुकाने में होगा।
अगर इस राशि में कोई बचत होती है, तो इसे पंचायतों की अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा, जैसे सड़क, पानी की योजनाओं आदि पर। इस राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिससे हर पंचायत को उचित वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रयास से पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अधिक सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा।