मध्य प्रदेश में वन विभाग के स्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह नया आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है, जो 2010 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लागू किया गया है। यह कदम कर्मचारी मंच की मांग पर उठाया गया है, और संभवतः इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा।
अब तक, वन विभाग के कर्मचारियों को 1972 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय 3.5 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिलती थी। लेकिन अब, केंद्र सरकार के नए ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 के अनुसार, कर्मचारियों को 3.5 लाख के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि यह लंबी समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। वन विभाग में यह पहला मौका है जब नए ग्रेच्युटी अधिनियम को लागू किया गया है, और इसके बाद अन्य विभागों में भी इसे लागू किए जाने की संभावना है।
