मध्यप्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों के लिए नए पेंशन नियम लागू करने की तैयारी की है। वित्त विभाग की समिति ने इस संबंध में प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें परिवार पेंशन, ऑनलाइन प्रक्रिया, और अवकाश नियमों में बदलाव प्रस्तावित हैं। यह नए नियम 31 मार्च तक लागू हो जाएंगे।
यह बदलाव कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए किया जा रहा है। वित्त विभाग ने इस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक प्रारूप तैयार किया है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें परिवार पेंशन के लाभ, सेवा पुस्तिका भेजने की प्रक्रिया को समाप्त करने और दिव्यांगता पेंशन से जुड़ी नई गाइडलाइंस पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, पेंशन में वसूली संबंधी बदलाव भी किए जाएंगे, जिससे पेंशन से राशि तभी काटी जाएगी जब वसूली की सूचना सेवानिवृत्ति से पहले दी गई हो। नए नियमों का उद्देश्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डालते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
नए पेंशन नियमों में 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा और परित्यक्ता को भी परिवार पेंशन का लाभ देने का प्रस्ताव है। साथ ही, पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे सेवा पुस्तिका भेजने की जरूरत नहीं होगी। इन सुधारों के लागू होने से पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
