मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया कि भोपाल स्थित बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले 40 साल पुराने रासायनिक कचरे को धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में नष्ट करने के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि कचरा निस्तारण की प्रक्रिया 27 फरवरी से तीन चरणों में शुरू होगी।
इस परीक्षण में पहले चरण में 10 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा, और पहले परीक्षण में प्रति घंटे 135 किलोग्राम कचरे का निस्तारण होगा। दूसरे और तीसरे चरण में यह दर क्रमशः बढ़कर 180 और 270 किलोग्राम प्रति घंटे होगी।
स्थानीय लोगों द्वारा कचरे के निस्तारण का विरोध किए जाने के बावजूद, सरकार ने अदालत में जानकारी दी कि जन जागरूकता अभियान चलाया गया है और अब परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।
इस कचरे का कुल वजन 337 टन है और यह पीथमपुर के निस्तारण संयंत्र में भेजा गया है। उच्च न्यायालय ने 27 मार्च को कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
