इनकम टैक्स विभाग ने पुराने टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइलिंग के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। टैक्सपेयर्स को अब टैक्स छूट पाने के लिए ज्यादा जानकारी और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
CA सिद्धार्थ केजरीवाल और CA विकास अग्रवाल के अनुसार, सेक्शन 80C, 80D, HRA, 80E और 80EEB जैसे क्लेम्स के लिए विस्तृत जानकारी जरूरी होगी। उदाहरण के लिए, 80C के तहत PPF, EPF, LIC प्रीमियम इत्यादि पर टैक्स छूट पाने के लिए पॉलिसी नंबर, रिसीप्ट डिटेल्स, भुगतानकर्ता का नाम जैसे विवरण देना अनिवार्य होगा।
इसी तरह, 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए बीमाधारक का नाम, पॉलिसी नंबर और प्रीमियम भुगतान का प्रूफ देना होगा। HRA क्लेम करने वालों को किराया रसीद, मकान मालिक का नाम और पैन नंबर (यदि रेंट ₹1 लाख से अधिक है) देना अनिवार्य किया गया है।
होम लोन (80E) और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लिए गए लोन (80EEB) पर छूट पाने के लिए लोन अकाउंट नंबर, ब्याज भुगतान सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल संस्था की जानकारी देनी होगी।
इन बदलावों से स्पष्ट है कि पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना अब पहले से ज्यादा जटिल हो गया है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी कर लें।
