कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद, कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस

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कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संजय रॉय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मृत्यु) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था। यह घटना पिछले साल 9 अगस्त को हुई थी, जब अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। मामले में 51 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

संजय को अदालत में पेश किए जाने के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया कि उसे फंसाया गया है। सीबीआइ ने इस मामले की जांच की और आरोपित को दोषी ठहराया। इस दौरान सीबीआइ के वकील ने कहा कि यह मामला समाज के लिए बेहद गंभीर है और दोषी को मृत्युदंड मिलना चाहिए, जबकि संजय के वकील ने मृत्युदंड के बजाय कोई वैकल्पिक सजा देने की मांग की।

यह मामला कोलकाता में व्यापक विरोध और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाला बना था, जिसमें चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों ने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन किया।

Soniya upadhyay
Author: Soniya upadhyay

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