इंदौर हाईकोर्ट में राम मंदिर चंदा मामले की सुनवाई 27 नवंबर को, दिग्विजय सिंह पेश करेंगे अपना पक्ष

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इंदौर। राम मंदिर के लिए एकत्र किए गए चंदे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में 27 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा ने सोमवार को हुई सुनवाई में अपना पक्ष रखा और बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस मामले में अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपने तथ्य रखने का निर्देश दिया है।जानकारी के अनुसार, दिग्विजय सिंह को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और वे 27 नवंबर को इंदौर पहुंचेंगे। इससे पहले भी इस केस पर सुनवाई हो चुकी है, तब सिंह कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। सुनवाई के बाद वे इंदौर के क्लाथ मार्केट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में सराफा थाने पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उस दौरान हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध भी किया था।गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने वर्ष 2021 में यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने के दौरान देशभर में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, जिन्हें रोकने में पुलिस असफल रही। हालांकि, उन्होंने स्वयं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक लाख रुपये का दान भी दिया था। सिंह ने विश्व हिन्दू परिषद से पुराने चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की थी।

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