इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की 531 कॉलोनियों के निवासियों को संपत्तिकर बकाया होने का संदेश भेजा जा रहा है, जबकि इन निवासियों ने अग्रिम कर का भुगतान पहले ही कर दिया था। यह गड़बड़ी नगर निगम की पोर्टल अपडेट में देरी के कारण उत्पन्न हुई है।
मई के अंत में निगम ने इन कॉलोनियों के रेट जोन में बदलाव किया था, जिससे संपत्तिकर में 10 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी, लेकिन पोर्टल पर इस बदलाव को अपडेट नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, जिन लोगों ने 30 जून तक अग्रिम कर भुगतान किया था, उन्हें पुराने बिल के हिसाब से भुगतान करना पड़ा।
अब, नगर निगम ने इन कॉलोनियों के निवासियों को 14 दिसंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बकाया कर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि, निगम का कहना है कि अगले वर्ष इन निवासियों पर केवल बढ़े हुए कर का असर होगा, और पिछला बकाया कर जमा करने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।