इंदौर में बढ़ती ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अब रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे, लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। अब शहर में किसी भी आयोजन के दौरान बिना अनुमति के डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई आयोजन इनमें से कोई यंत्र इस्तेमाल करता है, तो उसे संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
यह आदेश रातभर हो रहे आयोजनों से परेशान हो रहे शहरवासियों की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है। कई कार्यक्रमों में ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज के कारण बीमार, बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे थे। इस फैसले के तहत, अब 10 बजे रात के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, प्रेशर हार्न के विक्रय और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
